सुसंगत तथ्य वाक्य
उच्चारण: [ susengat tethey ]
"सुसंगत तथ्य" अंग्रेज़ी मेंउदाहरण वाक्य
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- जो तथ्य इस बरामदगी के आधार पर प्रकट हुआ है विधि विज्ञान प्रयोगषाला की जॉच के साथ वे सभी सुसंगत तथ्य है।
- इसके अतिरिक्त यह भी सुसंगत तथ्य है कि धारा 396एवं 412 भा0द0सं0 में यदि कारावास की सजायें दी जाती है तो ऐसे केस में सजायें साथ-साथ; ेपउनसजंदमवनेसलद्ध ही चलायी जाती है।
- संक्षिप्त सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि मूलवाद संख्या 159 / 79 वादी द्वारा इस आशय से योजित किया गया था कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध 25,500/-रूपये तथा वाद व्यय की आज्ञप्ति पारित किया जाय।
- संक्षिप्त सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि याचीगण दिनांक 12. 11.86 को लगभग 12.30 बजे अपरान्ह कार सं0 यू एच आई 1400 से राजेन्द्र कुमार सूरी के साथ कानपुर से इलाहाबाद आ रहे थे।
- यदि कुछ तथ्य धारा 161 दंप्रसं0 के बयान में नहीं पाये गए हैं और न्यायालय में कुछ सुसंगत तथ्य गवाह ने अपने बयानों में बताये हैं तो यह माना जा सकता है कि जांच अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य वउपज कर दिए गए अथवा उनके बारे में पूछा नहीं गया।
- प्रस्तुत याचिका के उद्देश्य से संक्षिप्त सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 18. 6.85 को अब्दुल कलाम को ट्रक पंजीयन संख्या यू आर एस 9523 के चालक ने अत्यंत तेजी एवं लापरवाही से चालन कर टक्कर मार दिया जिससे अब्दुल कलाम को गम्भीर चोटें आयीं तथा जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गयी।
- पी0ड0-7 द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर अभियुक्त रामपाल को गिरप्तार किया गया है और भले ही उसके द्वारा बरामदगी कराये जाने के सन्दर्भ में जो कथन किये गये है उसे लिखित में कलमबद्व ना किया गया हो लेकिन निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में छुरिया और खून लगे कपडे बरामद हुए है, यह भी एक सुसंगत तथ्य है।
- पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने चर्चित प्रकरण एस. पी. एस. राठौड़ बनाम केन्द्रीय अन्वेक्षण ब्यूरो के परिवीक्षा के मामले में निर्णय दिनांक 0 1.09.10 में कहा है कि सबसे सुसंगत तथ्य इस सम्बन्ध में याची का जो पद था का कर्त्तव्य मात्र स्वयं के परिवार के संरक्षक के तौर पर कार्य करने की अपेक्षा नहीं थी।
- यहां बचाव पक्ष द्वारा दिये गये तर्क अनुसार यह अवश्य कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस के समक्ष अपराध के सम्बन्ध में की गई संस्वीकृति विधिनुसार ग्राह्य साक्ष्य नहीं है लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह स्पष्टीकरण उसके आचरण को लेकर एक सुसंगत तथ्य है कि उसने विवादित राशि के सम्बन्ध में क्या स्पष्टीकरण दिया?
- डॉक्टर कश्यप की ईमानदारी एक सुसंगत तथ्य है लेकिन सिर्फ इसी आधार पर यहां टेªप के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष के साक्षियों विनोद गांधी, गोरधनसिंह व महावीरप्रसाद की साक्ष्य को यूं ही नहीं नकारा जा सकता जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि परिवादी रूघाराम की शिकायत के आधार पर टेªप कार्यवाही आयोजित की गई और अभियुक्त डॉक्टर कश्यप के आधिपत्य से रिश्वत के 200/-रू0बरामद हुये।
- संक्षिप्त सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 27. 10.92 मो0 इकबाल एवं एक के चालक ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्ण चालन घटना के सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्य व्यक्ति स्कूटर से अपने बांये साइड से इलाहाबाद की ओर आ रहे थे जब टेम्पो पंजीयन संख्या यू0 पी0 70 डी-9377 करते हुए स्कूटर में टक्कर मार दिया जिसके परिणामस्वरूप मो0 इकबाल की मृत्यु हो गयी तथा दूसरा व्यक्ति घायल हो गया।
- संक्षिप्त सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि मूलवाद संख्या 230 / 2000 रमा शंकर बनाम लल्लू आदि वादी/अपीलार्थी द्वारा इस कथन के साथ योजित कियागया है कि वादी/अपीलार्थी प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 के साथ भूमि संख्या 489 क्षेत्रफल 0.5867 स्थित ग्राम सरांय रैजोत, परगना सिकन्दरा, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद के संक्रमणीय भूमिधर हैं जिस पर वे आधिपत्य में हैं जिसे नक्शा-नजरी में अक्षर अ ब स द से प्रदर्शित किया गया है।
- संक्षिप्त सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 25. 2.99 को इलाहाबाद जौनपुर मार्ग के निकट ग्राम ईशीपुर, थाना सरांय इनायत क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 10 बजे याची अपनी अपने मरम्मत किये जा रहे टैªक्टर के पास सड़क के बांयी पटरी पर खड़ा था जब वाहन पंजीयन संख्या यू आर ओ 849 के चालक के तेजी एवं लापरवाहीपूर्ण चालन के कारण याची को टक्कर मार दिया गया, जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आयीं।
- संक्षिप्त सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 13. 8.02 को लगभग 10 बजे प्रातः ग्राम इमामगंज तिराहा जी. टी. रोड पर जब मृतका कु0 विमला अपने चाचा नरेश कुमार के साथ मेला देखने जाने के लिए साधन का इन्तजार कर रही थी उसी समय परिवहन निगम की बस संख्या यू0 पी0 70 टी 8075 के चालन ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्ण चालन कर कु0 विमला को टक्कर मार दिया जिससे कु0 विमला को गम्भीर चोटे आयीं।
- प्रतिकर अर्जी में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि याची का पुत्र दीप चन्द्र दिनांक 16. 12.2008 को समय 10.30 बजे दिन मोटर साइकिल से शंकरगढ़ से शिवराजपुर जा रहा था कि शंकरगढ़ ब्लाक के पास अन्तर्गत थाना शंकरगढ़, जिला इलाहाबाद के क्षेत्रान्तर्गत टक्टर संख्या यू. पी. 70डी-9048 के चालक ने उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए वाइक में ठोकर मार दिया जिससे दीप चन्द्र को गम्भीर चोटें आयी और उसकी मृत्यु हो गयी।
- प्रस्तुत याचिका के उद्देश्य से संक्षिप्त सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 29. 11.2001 को समय 3.30 बजे शाम स्थान गड़ार नाला के पुल के मोड़ पर थाना खीरी, जिला इलाहाबाद में विक्रम टेम्पो यू0 पी0 70यू/9125 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से वाहन चला रहे थे जिससे टेम्पो उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर पलट गयी और उसमें बैठे मिथिलेश कुमार को गम्भीर चोटें आयीं जिसके फलस्वरूप मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गयी।
- प्रस्तुत याचिका के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2007 (1) टी. ए. सी. पृष्ठ 11 सुप्रीम कोर्ट न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0 बनाम सत्येन्द्र एवं अन्य में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त का उल्लेख सुसंगत एवं महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगभग 9 वर्षीय अवयस्क बालक के सम्बंध में समस्त सुसंगत तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अंकन रूपये 1,80,000/-प्रतिकर के रूप में दिया जाना न्यायोचित पाया है।
- साक्ष्य अधिनियम की धारा-32 (1) में यह स्पष्ट किया गया है कि जब कोई बयान ऐसे व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के संबंध में दिया गया है या उन परिस्थितियों को बताया गया है, जिसका परिणाम उसकी मृत्यु में परिणीत हुआ है और ऐसे मामलों में जहां पर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का प्रश्न आता है तो ऐसे बयान में सुसंगत तथ्य माना गया है, चाहे ऐसे व्यक्ति द्वारा जब यह बयान दिया गया, इस आशा में नहीं भी है कि उसकी मृत्यु हो जायेगी।
- संक्षिप्त सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मूलवाद संख्या 1099 / 95 राजित राम बनाम कन्हई आदि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध नक्शा-नजरी में दर्शित विवादित सम्पत्ति के सम्बंध में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु इस कथन के साथ योजित किया गया है कि उभय पक्ष ग्राम देवरीकला, परगना अरैल, जनपद इलाहाबाद के निवासी हैं जिनका मकान गांव की आबादी में पूर्वजों के जमाने से कायम चला आ रहा है जिसके वे धारा 9 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत स्वामी हो गये हैं।
- प्रतिकर अर्जी में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 4. 1.2007 को समय करीब 9.30 बजे दिन जब याची इलाहाबाद से अपने गांव होलागढ़ विक्रम नम्बर यू. पी. डब्लू.-9193 में बैठकर जा रहा था कि जैसे ही ग्राम सांगीपुर थाना होलागढ़, जनपद इलाहाबाद के क्षेत्रान्तर्गत पहुंचा कि सामने से बुलेरो नम्बर यू. पी. 70ए. एन.-4051 का चालक उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए विक्रम में टक्कर मार दिया जिससे विक्रम साइड की खन्ती में जाकर पलट गयी थी और बुलेरों का अगला बांया चक्का निकल गया था।
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